लखनऊ
वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी को 14 अप्रैल को न्यायालय में व्यक्तिगत रुप से उपस्थिति दर्ज कराने का आखिरी मौका दिया गया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई में यदि कांग्रेस सांसद अपनी हाजिरी नहीं लगाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
राहुल गांधी को लगाया 200 रुपये का जुर्माना
दरअसल, बुधवार को राहुल गांधी को लखनऊ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामने पेश होना था मगर वह कोर्ट में नहीं आए। इस पर अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की व्यक्तिगत हाजिरी माफ करने के एवज में 200 रुपये का जुर्माना लगा दिया। साथ ही उन्हें अगली तारीख में हाजिर होने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने दलील दी थी कि दिल्ली के एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल से जरुरी मुलाकात के चलते उनके मुव्वकिल न्यायालय आने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्हें निजी रुप से उपस्थित न होने की माफी दी जाए।
अदालत ने की तल्ख टिप्पणी
इस पर अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। उन्हें अगली सुनवाई में हाजिर होने का अंतिम मौका दिया जाता है, जिसके बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
जानिए पूरा मामला
स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी पर लगाया था। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान 2022 में महाराष्ट्र के अकोला में सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर और नौकर कहकर अपमानित किया था, जिससे समाज में वैमनस्य फैल सके।

More Stories
‘ग्राम स्वराज कोई राजनीतिक नारा नहीं, आत्मनिर्भर यूपी का संकल्प है’—सीएम योगी आदित्यनाथ
ग्राम स्वराज को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पहली इकाई मानकर काम कर रही हमारी सरकार: मुख्यमंत्री
200 टन का बॉयलर और 308 पहियों वाला ट्रक बना आकर्षण, ओवरब्रिज काटकर निकाला गया