श्रम विभाग में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम
समय सीमा में देनी होगी जानकारी
रायपुर,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तथा श्रम विभाग द्वारा कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत सेवा जो प्रदाय की जानी है, श्रम विभाग द्वारा सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस) निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सेवा प्रदाय करने वाला लोक प्राधिकारी (पद), सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

More Stories
स्वास्थ्य मंत्री से JDA प्रतिनिधियों की अहम मुलाकात, UG बॉन्ड खत्म करने का मिला आश्वासन
प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों को राज्यपाल की सीख, तार्किक निर्णय और जनसेवा को दें सर्वोच्च प्राथमिकता
छत्तीसगढ़ में बारिश का नया दौर शुरू, अगले 5 दिन कई इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल