नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट और उससे जुड़ी सर्विस की फीस में बड़ा बदलाव किया है. ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब देश भर में पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण माने जाने को लेकर बहस चल रही है. विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 जारी करते हुए इसे अगले महीने से ही लागू करने के निर्देश दिए हैं।
साल 2012 में आखिरी बार हुआ था फीस में बदलाव
नए नियमों के तहत 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट के नए शुल्क लागू होंगे. इस बदलाव के तहत अब पासपोर्ट बनवाना दो हजार रुपये तक महंगा पड़ सकता है. इससे पहले साल 2012 में आखिरी बार पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ाई गई थी. इस तरह ये बदलाव 14 साल बाद हुआ है।
सरकार ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट रिन्यू कराने और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए संशोधित शुल्क देना होगा. इसके साथ ही पासपोर्ट नियम, 1980 की पुरानी शुल्क सूची (शेड्यूल-IV) को हटाकर नई शुल्क सूची लागू कर दी जाएगी. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 1 जुलाई 2026 से सभी पासपोर्ट सेवाओं पर नए शुल्क लागू होंगे।
फीस में कितना हुआ बदलाव
1 जुलाई से पासपोर्ट शुल्क में बदलाव, जानिए अब कितना देना होगा
36 पेज का पासपोर्ट (नया/री-इश्यू):
पहले: ₹1,500 → अब: ₹2,500 (नॉर्मल)
पहले: ₹3,500 → अब: ₹5,000 (तत्काल)
60 पेज का पासपोर्ट (नया/री-इश्यू):
पहले: ₹2,000 → अब: ₹3,500 (नॉर्मल)
पहले: ₹4,000 → अब: ₹6,000 (तत्काल)
36 पेज का खोया/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट:
पहले: ₹1,500 → अब: ₹5,000 (नॉर्मल)
पहले: ₹3,500 → अब: ₹7,500 (तत्काल)
60 पेज का खोया/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट:
पहले: ₹2,000 → अब: ₹6,000 (नॉर्मल)
पहले: ₹4,000 → अब: ₹8,500 (तत्काल)
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज का पासपोर्ट:
पहले: ₹1,000 → अब: ₹1,750 (नॉर्मल)
पहले: ₹3,000 → अब: ₹4,250 (तत्काल)
नाबालिगों का खोया/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट:
पहले: ₹1,000 → अब: ₹4,250 (नॉर्मल)
पहले: ₹3,000 → अब: ₹6,750 (तत्काल)

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