भोपाल
ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसान जो 30 अप्रैल तक स्लॉट बुक नहीं कर सके, वह 5 मई को स्लॉट बुक कर उसी दिन गेहूं का विक्रय उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर कर सकते हैं। स्लॉट बुक करने के लिए जिला खाद्य कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन में कृषक का नाम, किसान कोड, विक्रय की जाने वाली उपज की मात्रा आदि का उल्लेख करना होगा।
5 मई को उपार्जन केंद्र पर किसान की उपज की तौल एवं देयक जारी नहीं होने पर किसानों को नोडल अधिकारी के द्वारा टोकन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन किसानों की स्लॉट की वैधता समाप्त हो गई है, उनकी अवधि डीएसओ लॉगिन से बढ़ाने तथा इन किसानों से गेहूं की खरीदी 9 मई तक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश खाद्य विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं।

More Stories
300 दिवस के प्रावधान के तहत बच्चों और माताओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध, अगस्त के प्रथम सप्ताह से नई टीएचआर व्यवस्था लागू
नवीन श्रम संहिताओं से नियोक्ता और कर्मचारियों के अधिकारों एवं संबंधों को मिलेगा बेहतर आधार : सचिव श्रम राजेन्द्रन
सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षिका द्वारा किए जा रहे नवाचारपूर्ण प्रयासों को सराहा, शिक्षिका को मिला प्रोत्साहन पत्र