बैतूल
शादियों के सीजन में मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में विवाह और अन्य आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी है। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षत जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत शादियों में डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा, जबकि रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर के उपयोग पर पाबंदी होगी।
चल समारोह के दौरान यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं मेरिज लॉन और हॉल संचालकों को पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट की उचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक जाम मिलने पर संबंधित हॉल या लॉन को तुरंत सील किया जाएगा। आदेश उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कारर्वाई होगी। प्रशासन ने नागरिकों से नियमों के पालन की अपील की है

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