निजी विद्यालयों में नि:शुल्‍क प्रवेश के लिये ऑनलाइन लॉटरी 29 मई को

भोपाल 
राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र द्वारा गुरूवार 29 मई को प्रात: 11 बजे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन लॉटरी होगी। इसका सीधा प्रसारण राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के यूट्यूब चैनल https://youtube.com/live/f2bvFaDVVPc?feature=share पर किया जायेगा।

आवेदक 29 मई को प्रात: 11 के बाद उनके बच्‍चों को आवंटित शाला की जानकारी आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर भी देख सकेंगे। साथ ही बच्चों के माता-पिता आवंटन-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। जानकारी आवेदकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्‍यम से भी भेजी जायेगी।

उल्‍लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के अंतर्गत, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में, वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। इसके लिए मध्‍यप्रदेश में पूर्णत: पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवेदन एवं शाला आवंटन ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। इस वर्ष दस्तावेज सत्यापन के बाद ऑनलाइन लॉटरी के लिये लगभग एक लाख 66 हज़ार 751 बच्चे पात्र पाये गये हैं। इनमें 87 हजार 21 बालक तथा 79 हज़ार 730 बालिकाएँ हैं। इन बच्चों से फार्म भरने का कोई भी शुल्क नहीं लिया गया है। ऑनलाइन लॉटरी द्वारा चयनित बच्‍चों को इस वर्ष प्रदेश के पात्र 18 हज़ार 422 निजी विद्यालयों की 93 हज़ार 822 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। ऑनलाइन लॉटरी में शाला आवंटन के बाद चयनित बच्‍चों के अभिभावकों द्वारा 2 से 10 जून के मध्‍य उन्‍हें आवंटित शालाओं में जाकर अपने बच्‍चों का नि:शुल्‍क प्रवेश कराना होगा।

 

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