
मुंबई
प्राइवेट सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक ICICI उस वक्त सवालों से घिर गया, जब बैंक से 300 करोड़ रुपये के लोन के लिए रिश्वत की बात सामने आई. नियमों की अनदेखी और बैंकिंग अधिनियमों को ताख पर रखकर बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ रुपये के लोन जारी कर दिया. इस लोन के बदले उन्होंने 64 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी. अब इस लोन धांधली मामले में चंदा कोचर बुरी तरह से फंस गई हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक appellate tribunal ने ED की रिपोर्ट को सही माना है और वीडियोकॉन लोन घोटाला मामले में उन्हें दोषी माना है. ट्रिब्यूनल ने 3 जुलाई को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वीडियोकॉन को लोन देने के बदले चंदा कोचर ने 64 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी. ईडी की दलीलों को सही मानते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि सभी सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चंदा कोचर ने अपने पति के जरिए वीडियोकॉन ग्रुप से 64 करोड़ रुपये की रिश्वत ली.आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन को जो लोन लिया वो डूब गया, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ.
चंदा कोचर ने कैसे किया पूरा खेला
ट्रिब्यूनल ने कहा कि ED ने इस स्कैम से संबंधित जो सबूत दिए हैं, जो PMLA एक्ट की धारा 50 के तहत बयान शामिल हैं. ये बयान मान्य हैं. वीडियोकॉन को 300 करोड़ रुपये के लोन के लिए चंदा कोचर ने बैंकिंग नियमावली की अनदेखी करते हुए रिश्वत ली. रिश्वत की रकम के लिए कंपनियों के कागजातों में हेरफेर किए गए. रिश्वत की रकम नूपावर रीन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (NRPL) के जरिए रूट की गई. इस कंपनी का मालिकाना हक वीएन धूत के पास था, वो वीडियोकॉन के CMD थे, लेकिन असल में कंपनी पर पूरा कंट्रोल चंदा कोचर के पति दीपक कोचर का था.
78 करोड़ रुपये की संपत्ति होगी जब्त
ट्रिब्यूनल ने ईडी के आरोपों की सही ठहराते हुए पहले की अथॉरिटी को फटकार लगाई, जिसमें चंदा कोचर को आरोपों से राहत दिया गया था. ये भी कहा गया कि चंदा कोचर ने लोन मंजूर करने वाली कमेटी में रहते हुए बैंक के नियमों और नीतियों को अनदेखा किया. जिस दिन वीडियोकॉन को 300 करोड़ रुपये का लोन पास किया गया. अगले ही दिन वीडियोकॉन की कंपनी SIPL ने NRPL को 64 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. अब उनकी संपत्ति फिर से जब्त होगी, जिसमें उनका मुंबई चर्चगेट वाला फ्लैट भी शामिल है. बता दें कि चंदा कोचर अभी जमानत पर बाहर है, लेकिन केस जारी है.
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