नई दिल्ली
मार्च का महीना सिर्फ होली के रंगों का नहीं, बल्कि निवेशकों के लिए वित्तीय अलर्ट का भी है। 31 मार्च 2026 तक अगर आपने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में न्यूनतम जमा नहीं की, तो आपके खाते इनएक्टिव हो सकते हैं और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए सुरक्षित निवेश का विकल्प है। इस योजना पर फिलहाल 8.2% ब्याज मिलता है, जो कई फिक्स्ड डिपॉजिट्स से बेहतर है।
न्यूनतम जमा राशि: वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये।
अकाउंट इनएक्टिव होने पर: पुनः चालू करने के लिए 50 रुपये का जुर्माना देना होगा।
अगर यह राशि 31 मार्च तक जमा नहीं होती है, तो आपका SSY अकाउंट इनएक्टिव माना जाएगा।
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड
रिटायरमेंट योजना और टैक्स बचत के लिए PPF निवेशकों की पहली पसंद है। इस पर वर्तमान में 7.1% की ब्याज दर लागू है।
न्यूनतम जमा राशि: साल में 500 रुपये।
अकाउंट इनएक्टिव होने पर: 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनाल्टी और बैंक के चक्कर लगाना पड़ेगा।
PPF अकाउंट इनएक्टिव होने पर आप कई सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जैसे कि लोन लेना, समय से पहले आंशिक निकासी और ब्याज कैलकुलेशन में दिक्कत।
क्या करें निवेशक?
यदि आपके पास बड़ी रकम नहीं है, तब भी तुरंत न्यूनतम राशि जमा करें: PPF के लिए 500 रुपये और SSY के लिए 250 रुपये। डिजिटल इंडिया के युग में यह काम बैंक ऐप या UPI के माध्यम से सेकंडों में किया जा सकता है।

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