
नई दिल्ली
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द वापस अपने देश लौटने के लिए कहा है। साथ ही, भारतीयों से पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। पहलगाम में हुए हमले के बाद सीसीएस की बैठक में केंद्र सरकार ने पांच बड़े फैसले लिए थे। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द करने का निर्णय भी शामिल था।
विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रम में, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से वीजा सेवाएं निलंबित करने का निर्णय लिया है। भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए गए हैं।
विदेश मंत्रालय ने कहा, ''पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे। वर्तमान में भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को संशोधित वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए। भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सख्त सलाह दी जाती है। वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को भी जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह दी जाती है।''
मंगलवार को पहलगाम के बैसरन में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया था, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक था। इस आतंकी हमले की अमेरिका, रूस समेत दुनियाभर के तमाम देशों ने निंदा की है। हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई सीसीएस बैठक में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता और एकीकृत अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को भी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। देश ने आगे सार्क वीजा छूट योजना (SVES) के तहत प्रदान किए गए किसी भी वीजा को रद्द करने का फैसला किया और पाकिस्तान को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया।
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