अल रशीद चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल अनियमितताओं एवं धोखाधड़ी मामले में आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजना से निलंबित
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा की जा रही है सतत निगरानी
भोपाल
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजना अंतर्गत पात्र एवं जरूरतमंद हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने तथा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से सतत निगरानी की जा रही है। भोपाल के अल रशीद चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के विरुद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितताओं एवं धोखाधड़ी के मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजना से निलंबित किया गया है।
एजेंसी ने परीक्षण में पाया गया कि संबंधित चिकित्सालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपलब्ध पैकेजों का दुरुपयोग किया गया, अनाधिकृत आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया गया तथा मरीजों को अनावश्यक रूप से अधिक दिनों तक भर्ती रखकर योजना का अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार क्लेम प्रस्तुत न करने जैसी गंभीर कमियाँ भी सामने आईं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इस चिकित्सालय पर 69,800 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा चुका है। बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद अनियमितताओं की पुनरावृत्ति किए जाने पर व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अल रशीद चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को तत्काल प्रभाव से आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजना से निलंबित किया गया है। साथ ही संबंधित चिकित्सालय को योजना से असम्बद्ध किए जाने की कार्रवाई भी की जाएगी।
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजना में पात्र हितग्राहियों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, धोखाधड़ी अथवा बाधा को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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