बिलासपुर
कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर दो बोर गाड़ी जब्त कर लिए गए। सकरी तहसील के ग्राम खरकेना में प्रतिबंध के बावजूद बोर खनन कार्य किया जा रहा था। गौरतलब है कि कलेक्टर ने जिले को जलाभाव क्षेत्र घोषित किया है। बिना अनुमति के बोर खनन पर रोक लगा दी है। एक सप्ताह पहले ही आदेश जारी किए गए हैं। केवल सरकारी एजेंसी पीएचई और नगरीय निकाय ही पेयजल के लिए बोर खनन का कार्य कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करते हुए बोर खनन की शिकायत सवेरे कलेक्टर को मिली। उन्होंने सकरी तहसीलदार आकाश गुप्ता को तत्काल मौके पर रवाना किया। तहसीलदार ने खरकेना पहुंचकर जांच शुरू की। खनन कराने की कोई अनुमति उनके पास उपलब्ध नहीं था। दो गाड़ी थे। दोनों को जब्त कर हिर्री थाने में खड़ी कर दी गई है। जिला दंडाधिकारी के आदेश पर छत्तीसगढ़ जल परिरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

More Stories
छत्तीसगढ़ के स्टील से प्रदेश में ही बढ़ेगी वैल्यू, डाउनस्ट्रीम और स्पेशियलिटी उत्पादों पर CM साय का जोर
शहीद भीमा मंडावी को श्यामगिरी में श्रद्धांजलि, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा-वन मंत्री केदार कश्यप ने किया नमन
छत्तीसगढ़ में 3 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में वज्रपात और गरज-चमक का खतरा