ग्वालियर
ग्वालियर के बहुचर्चित कफ सिरप केस एक और बड़ा एक्शन हुआ है। अब इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर अनूभूति शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला गुना रहेगा।
आपको बता दें कि, दवाओं के नमूने लेने के साथ साथ अन्य कार्रवाईयों की कार्यालय प्रमुख को सूचना नहीं देने का उनपर आरोप है। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दिनेश श्रीवास्तव की ओर से ये कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में एजिथ्रोमाइसिन सिरप के मामले में ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा द्वारा सैंपल लिए गए थे।
एमपी में एजिथ्रोमाइसिन बैन
सिविल सर्जन डॉ. राजेश शर्मा ने मिली मौखिक शिकायत पर ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना दी थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने सैंपल लिए थे। सिविल सर्जन को मिली मौखिक शिकायत के आधार पर कराई गई कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश में एजिथ्रोमाइसिन पर रोक लग गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई न होते हुए ड्रग इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हुई है।

More Stories
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी
मध्य प्रदेश में मौसम का डबल अटैक! 30 जिलों में बारिश का अलर्ट, 4 में हीटवेव; 48 जिले बारिश में पिछड़े
मध्य प्रदेश में UCC बिल की तैयारी, क्या इंटरकास्ट मैरिज से प्रभावित होंगे आदिवासी अधिकार?