महासमुंद
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला, गहनाखार में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) श्री राहुल बैपारी के विरुद्ध लगे आरोप जांच में सही पाए गए हैं।
श्री बैपारी पर विद्यालय समय पर उपस्थित नहीं रहने, शाला में अनियमित रूप से आने तथा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप थे। जांच में यह पुष्टि हुई कि शिक्षक की कार्यप्रणाली छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विरुद्ध है। इस संबंध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें पूर्व में स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भी जारी किया गया था, परंतु इसके बावजूद उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं देखा गया।
जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद श्री विजय कुमार लहरे ने प्राप्त तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत श्री राहुल बैपारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सरायपाली निर्धारित किया गया है। नियमों के तहत निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

More Stories
CG Voter Update: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, BLO घर-घर जाकर करेंगे सर्वे
मानसिक प्रताड़ना तलाक का आधार, पत्नी के गुजारा भत्ते के अधिकार पर भी हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
मां अंगारमोती मंदिर में नवरात्र की भव्य तैयारी, 7 हजार ज्योति कलश के साथ निभाई जाएगी आदिवासी परंपरा