दुर्ग.
जिले के सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (ई संवर्ग) के पद पर पदोन्नति दिए जाने टीईटी की स्थिति स्पष्ट नहीं है। लिहाजा जिला शिक्षा अधिकारी ने संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को पत्र प्रेषित कर सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन मांगा गया है।
दरअसल, आवेदक टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक साझा मंच द्वारा न्यायालय के आदेश, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीसी) के प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा ( शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2026 के अनुरूप पदोन्नति प्रकिया शीघ्र पूर्ण कराए जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किया गया। वहीं, शिक्षकों का एक ऐसा धड़ा है जिनका कहना है कि पिछले वर्षों में भी बिना टीईटी के शिक्षकों को प्रमोशन दिया गया है। ऐसी स्थिति में पदोन्नति के पात्र शिक्षकों के लिए टीईटी की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। वैसे टीईटी क्लीयर करने वाले के लिए समय भी दिया गया है। केवल टीईटी के लिए पदोन्नति में अवरोध डालना उचित नहीं है।
संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देश के परिपालन में सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला (ई संवर्ग) के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर विगत 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली एवं अचल संपत्ति विवरण सहित प्रस्ताव विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से मंगाई गई है।

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